आशीष कुमार, इंडिया न्यूज़ नाउ।
पटना ।
आज मंगलवार को फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप और बहू ऐश्वर्या राय प्रकरण में अंतिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है तेज प्रताप को ऐश्वर्या राय का गुजारा भत्ता के रूप में आवास और पोषण के लिए 22000 रूपये प्रति महीना देना होगा। इसके साथ साथ ऐश्वर्या राय को मुकदमा लड़ने का खर्च भी देना होगा। और उन्हें अलग से 2 लाख रूपये भी देने होंगे। गौरतलब है तेज प्रताप यादव ने कोर्ट में एश्वर्या राय से तलाक के लिए आवेदन दिया था। सूत्रों की माने तो महिला हेल्पलाइन ने भी तेज प्रताप और ऐश्वर्या मामले की जांच कर सितंबर माह में अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी थी। नवंबर माह में महिला हेल्पलाइन द्वारा एक अन्य जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल किया गया था। रिपोर्ट में अदालत को यह जानकारी भी दी गई थी कि ऐश्वर्या राय का आय का कोई साधन नहीं है। तेज प्रताप यादव ने 2015 में विधानसभा चुनाव कि हलफनामे में अपनी संपत्ति दो करोड़ बताई थी। कोर्ट में उनकी ओर से आयकर रिटर्न दाखिल कर बताया कि उनकी सालाना आय 10 लाख रूपये है।